पाकिस्तान सरकार ने अपने एयरलाइन्स को निर्देश देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर 50,000 रुपये का federal excise duty पर रोक लगा दिया जाये और एरोक केवल उन्ही पर लगेगी जिन्होंने 1 जुलाई से पहले अपने टिकट खरीदे हैं. फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने खुलासा करते हुए कहा कि नया federal excise duty 1 जुलाई, 2022 से पहले खरीदे गए अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकटों पर लागू नहीं होगा.
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) का कहना है कि वित्त विधेयक 2022 के तहत क्लब, बिजनेस और प्रथम श्रेणी के अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकटों पर संघीय उत्पाद शुल्क को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। federal excise duty नियम 2005 के नियम 41ए की उप-धारा आठ के तहत, अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट जारी करते समय federal excise duty लगाया जाता है. कुछ यात्रियों ने शिकायत की थी कि 1 और 2 जुलाई को हवाईअड्डे पर पहुंचने पर उनके टिकट पर अतिरिक्त 50,000 रुपये का शुल्क लिया गया था और कहा गया था कि सरकार ने इसे वित्त विधेयक के माध्यम से बढ़ाया है.
प्रधान मंत्री शाहबाज शरीफ ने हवाई अड्डे पर यात्रियों से 50,000 रुपये तक federal excise duty की वसूली पर अब रोक लगा दी है और कहा कि हवाई अड्डों पर यात्रियों का उत्पीड़न तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तत्काल जांच कराकर कानून के तहत जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिन यात्रियों को परेशान किया गया है उन अधिकारी का पोस्ट छीना जाये. उन यात्रियों को रिफंड दिया जाना चाहिए जिनसे एफईडी वसूला गया है. प्रधान मंत्री के आदेशों के बाद संबंधित एयरलाइनों को 1 जुलाई से पहले जारी किए गए टिकटों पर federal excise duty की वसूली पर रोक लगा दी गयी है.