प्रवासी कामगारों के लिए हैं अमीरात में बहुत से नियम
संयुक्त अरब अमीरात में कामगार और प्रवासी कामगारों से जुड़े बहुत से नियम लागू हैं. जैसे कि एक कानून है कि नियोक्ता कामगार को बिना नोटिस दिए काम से सस्पेंड कर सकता है। लेकिन इसके लिए नियोक्ता को कामगार के खिलाफ लिखित जांच प्रस्तुत करना होगा।

अगर हो जाए फिज़िकल लॉस तो क्या होगा
इसमें कई तरह के शर्तों को शामिल किया गया है जैसे कि : अगर कामगार नकली सर्टिफिकेट जमा करता है या फिर दूसरे व्यक्ति के स्थान पर काम करने आता है। कामगार कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से नियोक्ता का फिजिकल लॉस हो जाता है तो श्रम मंत्रालय को 7 वर्किंग डे के अंदर इसकी सूचना देनी होगी।
1. अगर कामगार कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम नहीं करता है.
2. अगर कामगार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है.
3. काम के दौरान अगर कामगार पीता हो और ड्रामा करता हो.
4. अगर कामगार बिना कारण के काम से गायब रहता है.
5. अगर कामगार बिना बताए दूसरी कंपनी के लिए काम करने लगता है.
6. कामगार अपने फायदे के लिए पद का गलत इस्तेमाल करते हैं.