संयुक्त अरब अमीरात में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि काम समाप्त होने के बाद जब आप अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं या फिर किसी और देश जाने की तैयारी करते हैं आपके यात्रा के खर्च की जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है। यह नियम अमीरात के कानून में दर्ज है.
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का अधिकार
UAE Labour Law के मुताबिक यह नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है। संयुक्त अरब अमीरात में प्राइवेट सेक्टर संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों का यह अधिकार है कि उनका यह खर्च (repatriation ticket) नियोक्ता उठाए। मगर कभी कभी हालात ऐसी भी होती है कि जिसमें नियुक्त अगर चाहे तो पूरी तरह से इस खर्च को उठाने से मना कर सकता है आप इसमें कोई कानूनी दांवपेच नहीं लगा सकते हैं.
आईये अब जानते हैं कि किन स्थितियों में नियोक्ता वापसी का खर्च (repatriation ticket) उठाने से मना कर सकता है या कानून के मुताबिक वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा?
1. अगर आप अपना नियोक्ता बदल लेते हैं यानी कि दूसरा काम करने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका यह खर्च वहन करना नियोक्ता की जिम्मेदारी नहीं होगी।
2. अगर आपने अपने काम से रिजाइन दे दिया है तो नियोक्ता आपका यह खर्च उठाने से मना कर सकता है।
3. अगर आप संयुक्त अरब अमीरात में ही रहना चाहते हैं तो भी नियोक्ता आपका यह खर्च नहीं उठाएगा।
4. अगर आपको गलत व्यवहार के कारण कंपनी से निकाल दिया जाता है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा।