संयुक्त अरब अमीरात्त में कानून सख्त होते चला जा रहा है. देश में एक ऐसा कानून है जिसे जानना हर एक नागरिकों और प्रवासियों के लिए ज़रूरी है. जैसा कि सभी जानते सोशल मिडिया ऐसा प्लेटफार्म आज बन चूका है जहाँ लोग एक दूसरे से कनेक्ट मिनटों-सेकंड में हो जाते हैं. अगर एक सोशल मिडिया हमे स्टार बना सकता है तो वही सोशल मिडिया हमे जेल की हवा भी खिला सकता है. इसलिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का ज़रा सोच समझकर इस्तेमाल करना ज़रूरी हैं.
क्या है सोशल मिडिया पर कानून, कैसे हो जायेगी जेल
तो आईये आपको UAE में सोशल मिडिया से जुड़ा एक नियम आपको बताते हैं जिससे आप अलर्ट रहेंगे। दरअसल UAE में सोशल मीडिया के जरिए tobacco products को बेचने वाले लोगों को खिलाफ लोक अभियोजन ने चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि यह बच्चों को बेचना कानून के मुताबिक अवैध है. अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उस पर जेल और जुर्माने दोनों की सजा हो सकती है।
इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए दुकानदार को ग्राहक का एज डॉक्यूमेंट मांगने का अधिकार
बताते चलें कि Federal Law No 3 of 2016 on Child Rights के मुताबिक बच्चों को टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स भेजना कानूनन जुर्म है। टोबैको प्रोडक्ट बेचने के लिए दुकानदार को ग्राहक का एज डॉक्यूमेंट मांगने का अधिकार है. UAE कानून के मुताबिक जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे कम से कम 3 महीने की जेल और Dh15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.