संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले सभी कामगारों को बकरीद की छुट्टियां दी गयी थी मगर कुछ कामगार थे जो इस हॉलिडे पर भी काम किया है. तो इसी पर एक नया फैसला आया है कि अगर आपने Eid Al Adha ब्रेक के दौरान काम किया है तो इसके लिए आपको मुआवजा मिलना चाहिए।
अगर हॉलिडे में भी कामगारों ने किया काम तो क्या होगा
UAE के श्रम कानून के मुताबिक किसी भी हॉलीडे के दौरान कामगार को छुट्टी देना जरूरी है। लेकिन अगर किसी कारणवश कामगार को काम करना पड़ता है तो कंपनी को उसे मुआवजा देना होगा। पब्लिक हॉलीडे के दौरान भी कभी कभी कर्मचारियों से नियोक्ता काम कराते हैं। यानी कि हॉलीडे के दौरान उनकी छुट्टी नहीं रहती है।
कामगारों को दे मुआवज़ा या देदे छुट्टी
काम के डिमांड के अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है. इसलिए कामगारों को मुआवज़ा देना कंपनी का कर्त्तव्य हो जाता है. अगर वाकई कंपनी ने काम करवाया है तो बदले में कामगारों को या तो मुवाअज़ा देदे या उन्हें छुट्टी देदे। यह कानून अनिवार्य है.