संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों को नया ताज़ा निर्देश मिला है जिसमे कहा गया कि UAE के प्रत्येक निवासी को अपनी अमीरात आईडी बनानी ही होगी, चाहे वे विदेशों की यात्रा करते हो या न करते हो. बच्चे बूढ़े सब पर ये नियम लागू कर दिया गया है. यानी कि किसी भी उम्र के नागरिक अपना अमीरात पासपोर्ट बनवा सकते हैं.
अमीरात आईडी अब आधिकारिक तौर पर निवास दस्तावेजों की तरह करेगा काम, साल की शुरुआत में घोषणा
उनके निवास की अवधि समाप्त होने पर पहचान पत्र का नवीनीकरण किया जाता है। जैसा कि इस साल की शुरुआत में घोषणा किया गया था कि अमीरात आईडी अब आधिकारिक तौर पर निवासियों के निवास दस्तावेजों के रूप में काम करते हैं, पासपोर्ट पर मुहर लगे वीजा स्टिकर को बदल दिया है।
रेजीडेंसी आवेदन करने के बाद ID नवीनीकरण के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा :
1.आवेदन में दिए गए शिपिंग डिटेल्स को verify करें.
2. ICP वेबसाइट या ऐप पर आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें.
3. आप अपने द्वारा चुनी गई कूरियर कंपनी के माध्यम से भी एप्लिकेशन को ट्रैक कर सकते हैं.
4. बदले गए कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करने से बचने के लिए आपको 90 दिनों के अंदर आईडी कार्ड जमा करना होगा.
अमीरात आईडी एक तरह का identity कार्ड है जो Federal Authority ने जारी किया जाता है. यूएई के सभी नागरिकों और निवासियों को इसका आवेदन करना चाहिए और इसे हर समय अपने साथ रखना भी अनिवार्य है. अमीरात id की मदद से सरकारी सर्विस लेने में आसानी होती है.