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अमीरात में अगर भारतीय करते हैं पैसों का लेनदेन तो हो जाएँ सावधान ! सीधे 5 साल की जेल

trasaction करने पर अब आपको कई नियमों से गुज़रना पड़ेगा।

अमीरात में अब पैसों का लेनदेन करना कोई आसान काम नहीं रहा. trasaction करने पर अब आपको कई नियमों से गुज़रना पड़ेगा। अगर आप आपस में अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसों का लेनदेन कर रहे हैं तो जारी हुए कुछ नए नियमों को जान लें, ताकि आपको कोई दिक्क्त न हो.

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दो व्यक्ति के बीच पैसों का लेनदेन बिना इंटरेस्ट के

UAE में पेनल कोड के मुताबिक आप अगर किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हैं. जिन जिन प्रतिष्ठानों को मंत्रालयों के द्वारा लाइसेंस दिया गया है सिर्फ वही लोन दे सकते हैं और इंटरेस्ट लगा सकते हैं। Central Bank ही प्रतिष्ठानों को अनुमति देता है कि वह इंटरेस्ट पर लोन दे सकते हैं. लेकिन दो व्यक्ति के बीच अगर पैसों का लेनदेन होता है तो यह लेनदेन बिना इंटरेस्ट के होना चाहिए वरना आरोपियों पर कार्यवाही हो सकती है।

5 साल जेल और Dh100,000 का जुर्माना लगाया जा सकता

UAE Penal Law के Article 458 and 459 के मुताबिक आरोपी पर कार्यवाई हो सकती है। आरोपी को एक साल जेल और Dh50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति बार-बार इंटरेस्ट पर लोगों को लोन देता है तो उसपर 5 साल जेल और Dh100,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है इसलिए बिना इंटरेस्ट के ही पैसे देने होंगे।

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