सऊदी न्याय मंत्रालय ने कहा है कि unique iqama holders पवित्र शहरों में संपत्ति के उपयोग के अधिकारों को मान्य करने सहित ‘Najj’ gate के माध्यम से सभी कानूनी मामलों को करने में सक्षम होंगे। न्याय मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अद्वितीय इकामा धारकों(unique iqama holders) को ‘नज्ज’ गेट की सुविधा मिल सकती है।
नज्ज’ के माध्यम से सत्यापित कर सकेंगे
वे आवासीय भूखंडों के स्वामित्व दस्तावेज और मक्का मुकर्रमाह और मदीना मुनवराह में भूखंड के उपयोग के अधिकार को ‘नज्ज’ के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं. न्याय मंत्रालय ने कहा है कि यूनिक इकामा सेंटर के साथ एकजुटता पैदा करने से यूनिक इकामा धारक ‘नज’ से लाभान्वित होने की स्थिति में होंगे।
बता दे कि unique iqama (अद्वितीय इक़मा) केंद्र दो प्रकार के इकामा जारी कर रहा है। उनमें से एक को अद्वितीय वार्षिक इक़मा कहा जाता है और दूसरे को स्थायी अद्वितीय इक़मा कहा जाता है। दो इकामा धारकों में से प्रत्येक को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं।
unique iqama holders को मिली ये निम्नलिखित सुविधा :
1. यूनिक इकामा धारक विदेशी निवेश कानून के तहत कारोबार कर सकते हैं।
2. आवासीय भूखंड खरीदे जा सकते हैं।
3. हवाई अड्डों पर नागरिकों के लिए आरक्षित पटरियों का उपयोग कर सकते हैं।
4. अद्वितीय इकामा धारकों और उनके साथियों को भुगतान से छूट दी गई है।
5. उन्हें दो से अधिक वाहन खरीदने की अनुमति है।