सऊदी अरब के यातायात विभाग ने ट्रकों को लोड करने के लिए नए वजन और आकार के नियम जारी किए हैं। इसके लिए यातायात अधिनियम की धारा 23 में संशोधन किया गया है. यातायात विभाग ने बताया है कि राजमार्गों पर ट्रकों को लोड करने के ड्राइवरों को कुछ वजन और आकार प्रतिबंधों का पालन करना होगा। सऊदी मानक संगठन ने इस संबंध में वजन और आकार के नियम निर्धारित किए हैं।
2000 किलो तक ओवरलोडिंग करने पर इतने रियाल का जुर्माना
उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। 200 से 2000 किलो तक ओवरलोडिंग करने पर 200 रियाल प्रति किलो का जुर्माना लगेगा. जबकि अधिक वजन 2.1 हजार से 5 हजार किलो तक प्रति सौ किलो 300 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने कहा कि 7.1 हजार से 10 हजार किलोग्राम अधिक वजन पर 500 रियाल प्रति सौ किलोग्राम और 10.1 हजार किलोग्राम से अधिक वजन पर 800 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
बिना वजन और साइज स्टेशन की जांच किए लोडिंग ट्रक
यातायात विभाग ने चेतावनी दी है कि यात्रा के दौरान अगर दुबारा वजन और आकार के उल्लंघन किया तो दूसरी बार लगाया गया जुर्माना पहली बार की तुलना में दोगुना हो जाएगा। जुर्माने की अधिकतम सीमा एक लाख रियाल होगी। बिना वजन और साइज स्टेशन की जांच किए लोडिंग ट्रक को पास करने वाले चालक पर पांच हजार रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा.