सऊदी सरकार ने हटाया Insurance का नियम ! पासपोर्ट की वैधता और रेजीडेंसी वीज़ा…

सऊदी अरब में ट्रेवल इन्शुरन्स नियम में कुछ बदलाव किये गए हैं, जैसा कि कोरोना के दौरान 12 साल कम उम्र के बच्चों का ट्रेवल इन्शुरन्स कर दिया गया था उसे ही अब चेंज किया जा रहा. किंगडम के Council of Cooperative Health Insurance (CCHI) ने कहा है कि अब यह नियम अनिवार्य नहीं है.

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पासपोर्ट की वैधता और नेशनल रेजिडेंसी की अवधि वैध

मगर जवाज़ात ने सचेत करते हुए कहा कि यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता और नेशनल रेजिडेंसी की अवधि वैध होनी चाहिए। साथ ही कोरोना vaccination को भी ध्यान में रखना चाहिए। अरब देशों में यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता कम से कम 3 महीने की होनी चाहिए और बाकी देशों के लिए कम से कम 6 महीने के लिए वैधता जरूरी है.

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इकामा 3, 6, 9 या 12 महीने के लिए रिन्यू

वहीँ सऊदी अरब में विदेशी नागरिकों के इकामा को 3, 6, 9 या 12 महीने के लिए रिन्यू किया जा सकता है। एक महीने का अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद छह महीने के लिए इकामा का नवीनीकरण किया जा सकता है, पांच महीने के लिए नहीं। बता दे कि सऊदी अरब में अप्रवासियों को जारी निवास की अवधि एक वर्ष है, जिसे वार्षिक आधार पर रिन्यूअल किया जाता है.

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