दुर्घटना न होने पर क्या किश्तों पर लिया गया Car Insurance वापस होगा ! जानिए सऊदी मंत्रालय का नया नियम

सऊदी अरब के कानूनी सलाहकार अब्दुल रहमान जबेर रबी ने कहा है कि अगर कोई यातायात दुर्घटना नहीं होती है, तो किराए पर कार लेने वाले को बीमा राशि वापस करनी होगी। न्यायविद रबी ने आगे कहा है कि जो लोग ‘ताजिरलाट तामलेक’ (रेंट फॉर ओनरशिप सिस्टम) के सिद्धांत के तहत किश्तों पर कार लेते हैं, उन्हें वाहन फाइनेंसिंग कंपनी या बैंक प्राप्त करने का अधिकार है।

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अगर योजना के दौरान कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो बीमा राशि वापस प्राप्त करें

बीमा राशि वापस प्राप्त करें यदि योजना के दौरान कोई यातायात दुर्घटना नहीं होती है. अधिशेष बीमा छूट के कार्यान्वयन से पहले और बाद में मूल प्रीमियम के बीच के अंतर से संबंधित है. दरअसल सऊदी अरब में कई बैंक और निवेश कंपनियां वाहन खरीदती हैं और फिर इन वाहनों को स्थानीय नागरिकों और प्रवासियों को एक विशेष प्रणाली (ताजिरलाट तामलेक) के तहत पट्टे पर देती हैं।

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जानिए सलाहकारों का क्या कहना है

यह निर्धारित करता है कि ग्राहक किश्तों को पूरा करने के बाद अंतिम राशि का भुगतान करके अपने नाम पर वाहन खरीद सकता है. इस संबंध में कानूनी सलाहकार का कहना है कि जो लोग इस योजना के तहत वाहन का पंजीकरण कराते हैं, उन्हें बीमा छूट लागू होने से पहले और बाद की किस्त अवधि के लिए वार्षिक बीमा राशि के बीच का अंतर वापस मिल सकता है.

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यदि वाहन की कीमत 100,000 रियाल है और वाहन के मूल बीमा का प्रीमियम 4000 रियाल

कानूनी सलाहकार ने एक उदाहरण देते हुए इसे स्पष्ट किया कि यदि वाहन की कीमत 100,000 रियाल है और वाहन के मूल बीमा का प्रीमियम 4000 रियाल है और बीमा योजना के दौरान कोई दुर्घटना नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी 30 का भुगतान करेगा प्रतिशत छूट देता है. इस लिहाज से बीमा शुल्क 4 हजार की जगह 2800 रियाल और 1200 रियाल का अंतर होगा।

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