सऊदी पासपोर्ट विभाग ने पिछले साल से ऑनलाइन सेवाओं में बहुत सारे बदलाव किए हैं, जिससे इकामा और निकास वीजा अवधि के एक्सटेंड में काफी सुविधा हुई है. परमिट अधिनियम के अनुसार विदेशी कामगारों की जानकारी को अपडेट रखने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू की गई है ताकि दूर रहते हुए भी लाभ उठाया जा सके।
पासपोर्ट रिन्यू कराने के बाद दूर रहकर भी ऑनलाइन ‘जानकारी कॉपी’ कर सकते हैं
आव्रजन कानूनों के तहत, इकामा धारकों को अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने के बाद एक नया पासपोर्ट के लिए आवेदन करना ज़रूरी है. ऑनलाइन सिस्टम से जानकारी कॉपी करने में भी काफी सुविधा हो गई है, अब पासपोर्ट रिन्यू कराने के बाद दूर रहकर भी ऑनलाइन ‘जानकारी कॉपी’ कर सकते हैं. जवाज़त के ट्विटर पर एक व्यक्ति ने पूछताछ की, ‘कार्यकर्ता अपने गृह देश में छुट्टी पर चला गया है जहां उसका पासपोर्ट समाप्त होने के बाद नवीनीकृत किया गया है, क्या वह नए पासपोर्ट पर देश में प्रवेश कर सकता है, जबकि बाहर निकलने का वादा अवधि अभी भी बची है जिसे जारी किया गया था पुराना पासपोर्ट नंबर?’
जवाज़ात का जवाब क्या है
जवाब में जवाज़ात ने कहा कि विदेशी कामगार के पासपोर्ट के नवीनीकरण के बाद कार्यकर्ता के प्रायोजक अपने अबशर खाते के जरिए श्रमिक के पासपोर्ट की डुप्लीकेट जानकारी भेज सकते हैं. कार्यकर्ता के प्रायोजक को अपने अबशर खाते के माध्यम से ‘तवास्वाल’ सेवा का उपयोग करते हुए प्राधिकरण प्रणाली में कार्यकर्ता के नए पासपोर्ट की जानकारी फीड करनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता की वापसी के मामले में कार्यकर्ता को हवाई अड्डे पर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।