सऊदी कामगारों को मिला Work Contracts समाप्त कर देने का अधिकार! कफ़ील को भी मानना पड़ेगा बात, जानिए कैसे क्या करना होगा

सऊदी के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय का नया नियम

सऊदी अरब में, मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने indefinite contracts की समाप्ति पर workers के अधिकारों का खुलासा किया है. देश के मानव संसाधन मंत्रालय के मुताबिक, एक प्रोजेक्ट के कारण एक work contract समाप्त किया जा सकता है और खत्म करने से पहले लिखित नोटिस के साथ दूसरे पक्ष को 60 दिनों के अंदर सूचित किया जाना चाहिए।

staff
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कम से कम 30 दिन के अंदर ही सूचित कर देना चहिये

अगर सैलरी महीने महीने मिलती है तो कम से कम 30 दिन के अंदर ही सूचित कर देना चहिये। मंत्रालय के अनुसार, यदि नोटिस की अवधि का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रभावित पक्ष को मुआवजा दिया जाएगा और जब कॉन्ट्रैक्ट को अवैध कारण से समाप्त किया जाता है, तो परेशान हो रहे पार्टी को भी मुआवजा दिया जाएगा।

saudi workers
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आवेदन के ज़रिये श्रम कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट पेश की जा सकती

सऊदी के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा गैर-अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। वेतन में देरी होने पर मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के एकीकृत आवेदन के ज़रिये श्रम कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट पेश की जा सकती है।

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