सऊदी अरब में कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर हजारों रियाल का जुर्माना लगाने का नियम लागू हो गया है ! जहाँ नेशनल सेंटर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट ने कहा है कि ‘रीसाइक्लिंग के लिए कचरे से वस्तुओं को हटाना और वर्गीकृत करना एक दंडनीय अपराध है।’
राष्ट्रीय केंद्र ने यह भी कहा है कि “कचरा बिन से कचरे को हटाने और इसे रीसाइक्लिंग के लिए वर्गीकृत करने पर कम से कम 1,000 और अधिकतम 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। जो कोई भी निर्माण उपकरण या सुधार और मरम्मत के दौरान निकलने वाली सामग्री को किसी और के भूखंड या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकता है, उस पर 50 हजार रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
केंद्र के मुताबिक निर्माण या तोड़-फोड़ के कारण जमा हुए कचरे की सफाई नहीं होने पर 20 हजार रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति चलते समय कार या इमारत की खिड़की से कचरा फेंकता है, तो उस पर 200 से 1,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन नियमन के उल्लंघन के लिए दंड चार्ट जनता की राय का मूल्यांकन करने के बाद जारी किया जाएगा।