सऊदी मंत्रालय का नया नियम, हुरूब कैंसिल करने के लिए नियोक्ता को देना होगा मुआवजा !

सऊदी अरब के मानव संसाधन ने नए नियमों को जारी किया है, जहाँ हुरूब को कैंसिल करने के लिए नियोक्ता को इसका पालन करना जरूरी है. चैंबर ऑफ़ कॉमर्स से सर्टिफाइड लेटर और मुआवजा भरना नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है.

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कंपनी का स्टेटस ‘Not Existing’ नहीं होना चाहिए

बताते चलें कि कंपनी का स्टेटस ‘Not Existing’ नहीं होना चाहिए। पिछले दो सालों में प्रवासी पर (जिसका हुरुब कैंसिल करना है) एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होना चाहिए। साथ ही डिपोर्टेशन डिपार्टमेंट से प्रवासी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए।

नारकोटिक्स कंट्रोल के महानिदेशालय ने कंपनियों को दंड

वहीँ सऊदी अरब में, नारकोटिक्स कंट्रोल के महानिदेशालय ने कंपनियों को दंड की याद दिलाई यदि वे नियमों का उल्लंघन करके प्रवासियों की भर्ती करते हैं या अपने कर्मचारियों को अपने खातों के लिए काम करने की अनुमति देते हैं. ऐसे मामलों में, प्राधिकरण ने कहा, भर्ती पर पांच साल तक की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा और 100,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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किराए पर लेने वालों को किया जाएगा दंडित

नारकोटिक्स कंट्रोल के सामान्य निदेशालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के मुताबिक, जो कंपनियां नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रवासी कामगार को किराए पर लेती हैं या अपने कर्मचारियों को खुद के लिए या दूसरों के लिए काम करने के लिए छोड़ देती हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा।

एक लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

मानहानि और भर्ती पर पांच साल तक की रोक।

जिम्मेदार प्रबंधक को निर्वासन के साथ एक वर्ष तक की जेल हो सकती है यदि वे एक प्रवासी हैं

मक्का और रियाद के क्षेत्रों के लिए, निवास, कार्य और सीमा नियमों के उल्लंघनकर्ताओं की रिपोर्ट करने के लिए 911 पर कॉल करें, जबकि शेष राज्य के लिए 995 या 999 पर कॉल करें।

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