अगर सऊदी अरब में भारतीयों के गाड़ी का Number Plate गुम हो जाए तो क्या करें !

सऊदी अरब में, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन स्वामित्व कार्ड ‘इस्तमारा’ और वाहन नंबर प्लेट जारी करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार है। नंबर प्लेट गुम होने पर उसे दोबारा जारी किया जा सकता है।

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ट्रैफिक पुलिस के ट्वीट पर एक शख्स ने पाया, ‘4 साल 3 महीने की एक्सपायरी के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हुआ जिसके लिए जुर्माना भरा गया। दस साल की लाइसेंस फीस वसूल की गई है। 10 साल के लिए लाइसेंस का renewal कब से होगा यह पता होना चाहिए। renewal की तिथि से या पिछले लाइसेंस की समाप्ति तिथि से?’

सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की गणना उसकी एक्सपायरी की तारीख से की जाएगी. मगर देर से रिन्यूअल कराने पर जुर्माना लगाया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून के अनुसार, आधिकारिक दस्तावेजों को उनकी समाप्ति तिथि से पहले ही renew कराना अनिवार्य है.

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संस्था के अभिलेखों में दस्तावेज़ की निरंतरता बनाए रखने के लिए, नवीनीकरण पिछली समय सीमा के समान दिनांक से किया जाता है। इस मामले में लाइसेंस का नवीनीकरण 10 साल के लिए किया गया था, जिसमें 4 साल और 3 महीने की गणना एक्सपायरी डेट से की जाएगी, यानी लाइसेंस की शेष अवधि 5 साल 7 महीने होगी.

ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा, ‘वाहन की नंबर प्लेट गुम हो गई है, इसके लिए क्या किया जाए?’ इसके जवाब में यातायात पुलिस संगठन ने कहा कि गुम नंबर प्लेट की रिपोर्ट तत्काल नजदीकी थाने में जमा करायी जाये. पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के बाद यातायात पुलिस विभाग के उप कार्यालय के संबंधित विभाग, जो वाहन स्वामित्व कार्ड जारी करने और नवीनीकरण करने से संबंधित है, उससे संपर्क करना चाहिए ताकि हटाकर दूसरी नंबर प्लेट जारी की जा सके.

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गौरतलब है कि सऊदी अरब में ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट जारी की जाती है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी नंबर प्लेट वाहनों पर चिपका दी जाती है। संस्था के बाहर बनी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और ऐसा करने वाले कानून तोड़ने के दोषी हैं।

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