सऊदी अरब के जवाज़ात ने प्रवासियों और विदेशियों के सऊदी में एंट्री करने के लिए नए दिशानिर्देशों के बारे में बताया है जिसमे बताया गया कि exit re-entry Visa पर सऊदी से बाहर जाने वाले लोग नियत समय पर अगर देश नहीं लौटते हैं तो उनपर उललंघन का मामला दर्ज होगा या नहीं। या फिर उन्हें उमराह वीज़ा पर सऊदी आने की अनुमति मिलेगी ?
बता दे कि जो लोग एक्जिट री-एंट्री पर जाकर निर्दिष्ट समय के भीतर वापस नहीं आते हैं तो उन्हें परमिट की प्रणाली में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और वे अन्य वीज़ा पर सऊदी नहीं आ सकते। ऐसे व्यक्ति जिन्हें एग्जिट प्लेज के उल्लंघन के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है, वे तीन साल के लिए किसी भी वीजा पर देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
पहले एग्जिट वीजा के उल्लंघन के दोषी लोगों को उमराह या विजिट वीजा पर आने की इजाजत थी, लेकिन अब इस कानून में बदलाव कर ऐसे लोगों को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, इस दौरान वे किसी भी वीजा पर देश नहीं आ सकते। ऐसे विदेशी जिन्हें तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है, यदि वे निषिद्ध अवधि के दौरान राज्य में आना चाहते हैं, तो उन्हें उनके पूर्व प्रायोजक द्वारा जारी किए गए किसी अन्य Work Visa पर ही सऊदी आने की अनुमति है।
एक पूर्व प्रायोजक किसी अन्य वीजा पर निषेध अवधि के दौरान देश में प्रवेश नहीं कर सकता है। तीन साल की ब्लैकलिस्टिंग अवधि समाप्त होने के बाद, वे इस प्रतिबंध से मुक्त हो जाते हैं और तब किसी भी वीजा पर देश में प्रवेश कर सकते हैं।