अगर भारतीय सऊदी अरब में करते हैं ड्राइवर की नौकरी तो सावधान ! सीधे लग रहा 60 हज़ार का जुर्माना

सऊदी Public Transport Authority ने पब्लिक टैक्सी और प्राइवेट वाहनों के लिए नियमों की जानकारी दी है जिसका उल्लंघन करना आपको भारी पड़ सकता है। नियमों में ये भी कहा गया है कि 500 से लेकर 3,000 रियाल जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 63 हज़ार का जुर्माना लग सकता है.

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जानिये साफ सफाई, धूम्रपान की अनुमति देने पर कितने लगेगा जुर्माना

यात्री की निजता के उल्लंघन पर, अधिक लोड करने पर पब्लिक नैतिकता का पालन न करने, साफ सफाई न रखने, धूम्रपान करने या यात्री को धूम्रपान की अनुमति देने पर 500 रियाल जुर्माना लगाया जा सकता है. बताते चलें कि operating card के रिन्यूअल में देरी होने पर, लाइसेंस नहीं होने पर, सही डाटा नहीं प्रदान करने पर वाहन चालक पर 1,000 रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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Public Transport Authority के बुलाये जाने पर दस दिन में पहुंचे कार्यालय

वाहनों की तकनीकी जाँच से बचने या वाहन में किसी यात्री का सामान छूट जाने पर उसे मालिकों या सुरक्षा केंद्र को नहीं देने पर 2,000 रियाल जुर्माना लगाया जा सकता है। Public Transport Authority के बुलाये जाने पर दस दिन के अंदर कार्यालय मे न पहुंचने, एक्सपायर वर्क परमिट के साथ काम करने, fare calculation meter का गलत इस्तेमाल आपको 3,000 रियाल जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

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