सऊदी पासपोर्ट और आप्रवासन विभाग, जिसे अरबी में ‘इदारा जवाज़ात’ कहा जाता है वो विदेशी श्रमिकों का निवास परमिट जारी करते हैं और उसका रिन्यूअल करते हैं. वहीँ जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय श्रमिकों के लिए वर्क परमिट जारी करते हैं और रिन्यूअल करते हैं. वैसे सऊदी किंगडम में आंतरिक मंत्रालय की डिजिटल सेवाओं के प्रावधान के लिए Abshar portal सुविधा दी जाती है.
Abshar portal ProAccount बनाना सभी के लिए अनिवार्य है। सऊदी पासपोर्ट और आप्रवासन विभाग ‘जवाज़त’ की सभी सेवाओं को अबशर पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। जवाजत के ‘अब्शीर’ एकाउंट पर एक शख्स ने सवाल किया कि ”इमीग्रेशन के लिए मेरे नाम से वाहन हटाना जरूरी है, मेरे नाम से एक पुराना और खराब वाहन रजिस्टर्ड है जबकि उसकी नंबर प्लेट चोरी हो गई है.” तो मैं अपने नाम से वाहन कैसे हटाएं?
जवाज़ात के अबशर पोर्टल पर कहा गया कि “कानून के अनुसार, एक विदेशी कर्मचारी का फाइनल एग्जिट तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके नाम पर एक वाहन पंजीकृत नहीं हो जाता है, टेलीफोन और मोबाइल बिल या अन्य बकाया भुगतान नहीं किया जाता है।”वाहन पंजीकरण रद्द करने के संबंध में, अबशर पोर्टल के अनुसार, चोरी की नंबर प्लेट के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करना आवश्यक है.
पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसकी प्रति के साथ यातायात पुलिस विभाग को देना होगा जहां से विकलांग वाहन का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया की जाती है. ध्यान दें कि एक निष्क्रिय वाहन के पंजीकरण को रद्द करने के लिए, वाहन को एक निर्दिष्ट यार्ड में जमा किया जाना चाहिए जिसे वाहन विनाश प्राधिकरण द्वारा विधिवत लाइसेंस मिला हो. वाहन को यार्ड में पहुंचाने के बाद वहां से प्राप्त कम्प्यूटरीकृत रिपोर्ट स्वत: ही यातायात विभाग के सिस्टम को भेज दी जाती है, जिसके बाद वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है.