सऊदी पासपोर्ट विभाग ने कहा है कि अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए विजिट वीजा को बढ़ाया जा सकता है। वीजा समाप्ति से सात दिन पहले एक्सटेंड संभव है। मगर इस बात का ख़ास ध्यान रखे कि मेडिकल इन्शुरन्स के बिना वीज़ा का एक्सटेंशन नहीं हो सकता।
पासपोर्ट विभाग ने एक बयान में कहा कि ‘निर्धारित निर्देशों के मुताबिक 180 दिनों से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं हो सकता है. यह ध्यान में रखा जाता है कि विस्तार के मामले में, यात्रा वीजा धारक को सऊदी अरब में 180 दिनों से अधिक समय नहीं बिताना चाहिए। पासपोर्ट विभाग का कहना है कि “अगर विजिट वीजा की अवधि समाप्त होने के तीन दिन बीत जाते हैं और इसे बढ़ाया नहीं गया है, तो ऐसे मामले में जुर्माना लगाया जाएगा”।
पासपोर्ट विभाग ने तब कहा था कि ‘विजिट वीजा को इकामा में नहीं बदला जा सकता है, हालांकि, अगर मेजबान के रिकॉर्ड पर ट्रैफिक उल्लंघन होता है, तो विजिट वीजा को बढ़ाया जा सकता है’। वहीँ एक जानकारी ये भी दे दे कि जो लोग एक्जिट री-एंट्री पर जाकर दिए गए समय के अंदर सऊदी अरब वापस नहीं आते हैं तो उन्हें परमिट सिस्टम में ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा और वे किसी और तरह के वीज़ा पर भी सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं. एग्जिट प्लेज के उल्लंघन के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है, वे तीन सालों तक किसी भी वीजा पर सऊदी अरब में प्रवेश नहीं कर सकते.