सऊदी अरब के प्रवासियों के लिए एक नयी और ख़ास जानकारी सामने आयी है जिसे जानना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. दरअसल सऊदी जवाज़ात ने कहा कि अगर कामगार exit and re-entry visa पर देश छोड़कर जाता है और वीजा के एक्सपायर होने के पहले नहीं लौटता है तो Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD)’s data bank से उसका डाटा हमेशा के लिए डिलीट हो जायेगा और कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा।
स्टेटस “exited and did not return” हो जायेगा
सऊदी मंत्रालय ने कहा है कि अगर कामगार के जाने के बाद वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो जवाज़ात में उसका स्टेटस “exited and did not return” हो जाता है. साथ ही MHRSD से उसका डाटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है और उसका स्टेटस “absent from work” हो जाता है। इसलिए कम्पनियों से अपील की गई है कि MHRSD के द्वारा ही विदेशी कामगारों का डाटा अपडेट करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो कामगारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
वीज़ा का उललंघन करने पर जुर्माने सहित कई तरह की पेनालिटी
वहीँ जवाजात ने सभी यात्रियों से नियमों के पालन की भी अपील की है। अधिकारी ने कहा है कि सभी सऊदी नागरिक जो विदेश यात्रा करने वाले हैं उन्हें यात्रा संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। Jawazat के मुताबिक अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसपर जुर्माने सहित कई तरह की पेनालिटी लग सकती है.
बाहर जाने से पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि आपका पासपोर्ट वैध है ताकि वहां कोई परेशानी न हो। अगर अरब देशों की यात्रा कर रहे हैं तो पासपोर्ट की वैधता तीन महीने की होनी चाहिए। अगर सऊदी नागरिक non-Arab देशों की यात्रा कर रहा है तो पासपोर्ट की वैधता 6 महीने से अधिक होनी चाहिए।