सऊदी अरब के कस्टम विभाग ने कहा है कि साल 2017 के ऊपर के models की गाड़ियों को खाड़ी और अन्य देशों से import किया जा सकता है. कस्टम विभाग ने कहा है कि ‘सभी आयातित वाहनों को सऊदी मानकों के अनुरूप होना चाहिए’.
जानिए कितना लगेगा टैक्स और फीस
बता दे कि उपयोग किए गए वाहनों के आयात के लिए कस्टम के नियमों में टैक्स और फीस शामिल हैं। विभाग ने कहा है कि वाहन की कीमत के हिसाब से 5 फीसदी कस्टम फीस और 15 फीसदी वैल्यू एडेड टैक्स देना होगा. यह रेगुलेशन व्यक्तिगत निजी इस्तेमाल के वाहनों के लिए है.
5 लाख 46 हजार यूज्ड वाहनों का हुआ आयात
वहीँ सऊदी अरब कस्टम विभाग ने ये जानकारी भी दी कि प्रयुक्त वाहन कम से कम 5 वर्ष पुराना होना चाहिए और सऊदी अरब के पर्यावरण और मौसम मानकों के मुताबिक ही होना चाहिए। प्रदुषण न फैलाये, इसका ख़ास ध्यान रहे. गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2021 के दौरान 5 लाख 46 हजार यूज्ड वाहनों का आयात किया गया है.