सऊदी जवाज़ात ने एक बड़ी जानकारी शेयर की है जिसमे कहा कि अगर किसी 18 वर्ष से कम उम्र के प्रवासी बच्चे के माता पिता ईकामा होल्डर हैं तो उसका विजिट वीजा resident ID iqama में बदला जा सकता है.
ईकामा सऊदी का एम्प्लॉयमेंट परमिट होता है
बता दे कि विदेशी नागरिकों का ईकामा सऊदी का एम्प्लॉयमेंट परमिट या national residency permit होता है. जिसकी मदद से वे सऊदी में रहते हैं. यह वीजा उन स्पॉन्सर के द्वारा दिया जाता है जिन्हे सऊदी के द्वारा विदेशी कामगारों को काम पर रखने का परमिट मिला होता है. वहीँ सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय या किसी भी प्रवासी कामगारों के लिए बड़ी खबर है. अब सऊदी प्रवासिये लोग अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे.
कफाला प्रायोजन प्रणाली से 1 करोड़ लोगों को राहत
साथ ही सऊदी अरब ने कामगारों के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है, जिससे भारतीय लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है. सऊदी अरब ने जिस नई प्रणाली का ऐलान किया है, उसका नाम कफाला प्रायोजन प्रणाली है. कफाला प्रायोजन प्रणाली से सऊदी में काम कर रहे लगभग 1 करोड़ लोगों को राहत मिलने की संभावना है. अगर भारतीय कामगार अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं तो वे अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे।
नौकरी के दौरान वे जब चाहें अपने देश आ-जा सकेंगे. कोई रोक नहीं होगी। सऊदी में काम कर रहे लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि जिस काम के लिए उन्हें वीजा मिलता है, कभी-कभी वह काम नहीं देकर कुछ और कराया जाता है. वहां के कानून भारतीय लोगों को ऐसी आजादी नहीं देते जिससे कि वे अपनी नौकरी बदल सकें और जैसा काम चाहें वैसा कर सकें. इससे छुटकारा देने के लिए सऊदी अरब की सरकार ने कफाला प्रायोजन सिस्टम लागू किया है.