सऊदी पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कहा है कि “कीमती धातुओं या खनिजों जैसे सोने चांदी में मिलावट के लिए दो साल की कैद और 400,000 रियाल तक का जुर्माना तय है”. पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि “कीमती धातुओं के वजन या कैरेट के साथ छेड़छाड़ एक दंडनीय अपराध है.
आभूषणों में कैरेट के अनुपात पर मुहर लगाना ज़रूरी है
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन का कहना है कि ‘स्थानीय व्यापारी जब भी कीमती धातु बेचते हैं, तो आभूषणों में प्रयुक्त धातु की मात्रा और कैरेट के अनुपात पर मुहर लगा देनी चाहिए। बयान में, लोक अभियोजन ने कहा कि “कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कीमती धातु के कैरेट या वजन या प्रकृति को गलत साबित करता है उसे कारावास या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इसलिए ऐसा कोई भी गैर क़ानूनी काम करने से पहले सावधान रहे.