घरेलू कामगारों को रेजीडेंसी वीज़ा मिलता है और रेजीडेंसी यानी कि अपने इकामा जारी करने और रिन्यूअल वे खुद कराते हैं. आवासीय कानूनों के तहत ‘पारिवारिक स्थिति’ रखने वाले वाणिज्यिक श्रमिकों को उनके परिवारों के लिए निवास परमिट जारी किया जाता है, लेकिन शर्तें अलग होती हैं, जिसके तहत राज्य में रहने वाले विदेशियों को उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को दिया जाता है। इकामा को हर महीने रिन्यूअल कराया जाता है, जिसके लिए प्रति माह 400 रियाल का भुगतान करना होता है.
वहीँ जवाज़ात से एक शख्स ने पूछा कि इकामा कार्ड यानी रेजीडेंसी वीज़ा में शादी का स्टेटस कैसे बदलें?’
जवाज़ात ने कहा कि मजदूरों के सभी इकामा मुद्दों को अमल में लाना उनके प्रायोजक की जिम्मेदारी है. श्रमिकों के रेजीडेंसी वीज़ा में unmarried से married परिवर्तन करने के लिए कार्यकर्ता के प्रायोजक से पहले अनुमति लेनी होगी फिर दिए गए नियत समय पर परमिट के संबंधित कार्यालय में पहुंचना होगा जहां परिवर्तन हो सकता है।
अब नए रेजीडेंसी वीज़ा में married Status नहीं है
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब नए डिजिटल इकामा कार्ड में married Status दर्ज नहीं है, लेकिन सभी विवरण दस्तावेजों में कार्यकर्ता के डेटा में दर्ज किए गए हैं और वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इकामा कार्ड में केवल कार्यकर्ता का नाम, धर्म, जन्म तिथि, प्रायोजक का नाम, नागरिकता और व्यवसाय दर्ज किया जाता है, इसके अलावा इकामा नंबर और वह स्थान जहां से रेजीडेंसी वीज़ा जारी किया जाता है। पहले इकामा बुकलेट में शादी की स्थिति भी दर्ज की जाती थी, लेकिन अब इकामा धारक की फाइल में ही married status सहित अन्य details दर्ज किये जाते हैं.