सऊदी अरब के जेद्दाह नगरपालिका ने कहा है कि सड़क सभी नागरिकों और प्रवासियों के लिए है. किसी पर इसका पर्सनल हक़ नहीं है यानी कि किसी एक की ये निजी संपत्ति नहीं है, सभी इसका फायदा बराबर तरीके से उठा सकते हैं. किसी को अपनी कार पार्क करने से रोकने के लिए मकान मालिकों को अपने भवनों के बाहर बैरियर लगाने का भी अधिकार नहीं है.
अगर घर के आगे लगाया बैरियर तो क्या है सजा
नगर पालिका के प्रवक्ता ने कहा कि नगर पालिका किसी भी भवन के सामने लगे बैरियर को हटा देगी और बैरियर लगाने पर 3000 रियाल का जुर्माना वसूला जाएगा. कानूनी सलाहकार सैफ अल-हकमी का कहना है कि घर के मालिक का निर्धारण स्वामित्व दस्तावेज में उल्लिखित अरबा की सीमा से होगा। बता दे कि स्वामित्व दस्तावेज़ मालिक के भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को निर्दिष्ट करता है.
जानिए किसे मिलेगी इस नियम से छूट
आमतौर पर यह माना जाता है कि इमारत के बाहर पार्किंग करने वाला व्यक्ति इमारत का मालिक होता है, हालांकि यह सच नहीं है, लेकिन इमारत के बाहर की जगह आम भलाई की है। वहां आओ, वह कार पार्क कर सकता है। सैफ-उल-हकमी ने आगे कहा कि किसी भी ऐसे भवन की पार्किंग, जिसका स्वामित्व किसी दस्तावेज से प्रमाणित हो, उसको इस नियम से छूट दी जाएगी। इसे सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता है। कुछ भवन स्वामी निर्माण के समय अपने भूखंड का एक भाग भवन के बाहर पार्किंग के लिए छोड़ देते हैं। यह सार्वजनिक पार्किंग के अंतर्गत नहीं आता है, यह घर के मालिक का है.