सऊदी अरब में, किरायेदारों और भवन मालिकों के लिए किरायेदारी समझौते को सत्यापित करना और इसे एजार नेट पर पंजीकृत करना अनिवार्य है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय सरकार और ग्रामीण बंदोबस्त मामलों के मंत्रालय के तहत ‘एजर’ नेटवर्क का कहना है कि किराया वेरिफाई करने की प्रक्रिया जानने के लिए सबसे पहले इजर नेटवर्क के पर्सनल अकाउंट में जाएं।
इसके बाद रिक्वेस्ट बॉक्स पर क्लिक करें फिर रेंट रिक्वेस्ट एंड अप्रूवल ऑप्शन पर जाएं। इजार नेटवर्क प्रबंधन का कहना है कि सऊदी राष्ट्रीय पहचान पत्र और निवासी विदेशी इकामा संख्या और जन्म तिथि दर्ज करके किराये के नामों को सत्यापित कर सकते हैं.