सऊदी अरब में जल्द ही घरेलू लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगा Insurance ! नए कानून से होगा सबसे ज़्यादा इन्हें फायदा

सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने कामगारों को एक अच्छी खबर दी है, जिसमे कहा गया कि जल्द ही कम कीमत में domestic labor contracts पर इंश्योरेंस दिया जाएगा। इस नए कानून से कंपनी को बहुत लाभ मिलने वाला है.

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नियुक्ति की जाएगी तो इंश्योरेंस के लिए फीस देना होगा

अगर कामगार बीमार पड़ जाता है, भाग जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या वह काम नहीं करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता को इसका फायदा होगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होगा। जब घरेलू कामगार की नियुक्ति की जाएगी तो उस वक्त इंश्योरेंस के लिए फीस देना होगा। बता दे कि इन्शुरन्स की प्रक्रिया Saudi Central Bank बैंक से पूरी की जायेगी।

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मुआवजा भरना नियोक्ता की जिम्मेदारी

घरेलू कामगार की नियुक्ति करने वाले नियोक्ता को कामगार के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर परेशानी नहीं होगी। वहीँ सऊदी मानव संसाधन ने नए नियम हुरूब को लेकर भी जारी किया है जहाँ हरूब कैंसिल करने के लिए नियोक्ता को इसका पालन करना जरूरी है. चैंबर ऑफ़ कॉमर्स से सर्टिफाइड लेटर और मुआवजा भरना नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है. कंपनी का स्टेटस ‘Not Existing’ नहीं होना चाहिए। पिछले दो सालों में प्रवासी पर (जिसका हुरुब कैंसिल करना है) एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होना चाहिए। साथ ही डिपोर्टेशन डिपार्टमेंट से प्रवासी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए।

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