सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय की टीमें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा लगाई गई ‘बिक्री’ के संबंध में जांच कर रही हैं। मंत्रालय की टीमों ने मक्का क्षेत्र के विभिन्न बाजारों का दौरा किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा घोषित ऑफर नकली हैं या असली। कहीं नेशनल डे के मौके पर ग्राहकों को ठगने का काम तो नहीं किया जा रहा.
इसलिए मंत्रालय की जांच टीम उन दुकानों और शोरूम की जांच कर रही है, जिन्होंने सऊदी अरब के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रियायती दरों की घोषणा की है. जाँच टीम बिक्री से पहले माल की कीमत और दी गई छूट की तुलना करते हैं. वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कानून के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादों पर बिक्री के नियम स्पष्ट हैं, जो संगठन बिक्री के लिए अपने उत्पादों की घोषणा करते हैं, उन्हें उपभोक्ताओं को नकली विज्ञापनों से बचाने के लिए मंत्रालय से औपचारिक लाइसेंस लेना होगा।
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नकली मुहर लगाने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। कानून के अनुसार, बिना लाइसेंस के बिक्री का विज्ञापन करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर विक्रेता के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि किसी भी फर्जी बिक्री की सूचना मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 1900 या मंत्रालय के समर्पित एप ‘बालाग मंधार’ पर दी जानी चाहिए।
देश में वाणिज्यिक सामान बेचने के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत आसान है। लाइसेंस लेने के लिए दुकानदार को अपने उत्पाद की वास्तविक कीमत और छूट के बाद की कीमत वाणिज्य मंत्रालय को देनी होती है, जिसे देखने के बाद उसे दुकान में बिक्री बोर्ड या बैनर लगाने की अनुमति दी जाती है।