अरब देश में बन गया ताज़ा नियम ! अमाउंट पर लगी पाबंदी… नहीं हो सकता ऐसा

Qatar में रेस्टोरेंट में मिनिमम ऑर्डर अमाउंट पर पाबंदी लगा दिया गया है. बताते चलें कि मंत्रालय का कहना है कि इस तरह के नियम के कारण ग्राहकों को जरूरत से ज्यादा ऑर्डर देना पड़ जाता है. वहीँ इसके अलावा जो वह ऑर्डर नहीं देना चाहते हैं वह भी उन्हें ऑर्डर देना पड़ता है. इसलिए मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि ग्राहकों को इस की सुविधा होगी कि वह कितना ऑर्डर देना चाहते हैं.

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बिल में खाने के अलावा सर्विस चार्ज भी

जब खाने का बिल आपके पास आता है, तो आपने कभी न कभी ये नोटिस जरूर किया होगा कि आपको बिल में खाने के अलावा सर्विस चार्ज भी देने होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको लेकर अब भारत में क्या नया नियम लागू हो गया है.

होटल और रेस्तरां अपने ग्राहकों को बिल में मनमुताबिक सर्विस चार्ज लगाकर देते हैं, जिसे ग्राहकों से वसूला जाता है जो कि पूरी तरह गलत है। बिल में खाने के दाम के नीचे सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहकों से बिना उनकी मर्जी के पैसे लिए जाते हैं.

जारी हुई नई गाइडलाइंस

दरअसल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने होटल और रेस्तरां के बिल में लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इस नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी रेस्तरां अपने ग्राहकों को सेवा देने के बदले में सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता है. इस नई गाइडलाइंस पर बोलते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि रेस्तरां किसी भी तरह के बिल में ग्राहक की इच्छा के बिना सर्विस चार्ज नहीं लगा सकता है। ये पूरी तरह से वैकल्पिक है यानी अगर ग्राहक की इच्छा होगी तो वो सर्विस चार्ज दे अन्यथा न दे.

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शिकायत उपभोक्ता आयोग में ई-दाखिल शिकायत

कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की होटल और रेस्तरां को सर्विस चार्ज वसूलने से रोकने को लेकर ये नया नियम लागू किया गया है। इसमें सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सर्विस चार्ज लेना गैरकानूनी है। जबकि, रेस्टोरेंट एसोसिएश की तरफ से सर्विस चार्ज को गैरकानूनी नहीं बताया गया। इन सबके बीच अब सीसीपीए ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद भी अगर कोई होटल या रेस्तरां आपसे सर्विस चार्ज लेता है, तो आप इनकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में कर सकते हैं। आप यहां पर ई-दाखिल शिकायत कर सकते हैं। फिर आपकी उचित मदद की जाती है.

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