भारतीय प्रवासी अब 6 महीने अधिक रह सकते हैं अरब देश से बाहर, कोई रोक-टोक नहीं ! नहीं बदला नियम

कुवैत में नयी जानकारी सामने आ रही है जहाँ अभी भी रेजिडेंस वीजा वाले प्रवासियों को 6 महीने से अधिक कुवैत से बाहर रहने की अनुमति है। इस नियम को अभी समाप्त नहीं किया गया है. मगर ये ज़रूर कहा गया है कि घरेलू कामगार 6 महीने से अधिक कुवैत से बाहर नहीं रह सकते, जब तक कि उनका स्पॉन्सर इसके लिए वाजिब कारण नहीं दे देता।

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प्रवासी बाहर रहते हुए भी करा सकते हैं रिन्यूअल

प्रवासी कुवैत से बाहर रहते हुए भी अपना residency permits रिन्यू करा सकते हैं. वहीँ कुवैत में कामगारों की कमी को मैनेज करने के लिए नए घरेलू कामगारों के रिक्रिटमेंट्स फी में बदलाव किया गया है. हर एक देश के लिए नयी फीस लागू की है. जिसे जानना इच्छुक कामगारों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

kuwait workers

जानिये अलग अलग देशों का अलग अलग फीस

बताते चलें कि Philippines के लिए KD850 ($2,771), भारत और श्रीलंका के लिए KD700, अफ्रीकी देशों के लिए KD500 प्रति कामगार रिक्रूटमेंट फी रखा गया है. जैसा पिछले कुछ साल से कुवैत कामगारों या प्रवासी कामगारों में बहुत हद तक कमी आ गयी है, जिस कारण फीस में बदलाव किया गया. अगर जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रवधान है.

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